कोपरा (COPRA) का पूरा नाम उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 है, जो विभिन्न प्रकार से उपभोक्ताओं को शोषण से सुरक्षा प्रदान करता है |
(1) दुकानदारों की मनचाही कीमत वसूलने, घटिया वस्तु देने कम तोलने, मिलावट को रोकने तथा नकली वस्तुओं से उपभोक्ताओं को बचाने के लिए यह अधिनियम बनाया गया है |
(2) इस कानून के अंतर्गत कोई भी ठगी का शिकार उपभोक्ता, उपभोक्ता न्यायालय में आवेदन देकर न्याय प्राप्त कर सकता है |
(3) यह अधिनयम व्यावसायिक कंपनियों और सरकार पर दबाव डालने में सफल हुआ है |
-Answered by Master Purushottam On 24 August 2019:05:00:50 PM